घोघड़,चम्बा, 25 अप्रैल 2026 : स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, भरमौर विकास शर्मा ने आदेश जारी कर सुबह और शाम के समय भरमौर बाजार में सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश के अनुसार सुबह 8:30 बजे से 10:00 बजे तक और दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक भरमौर बाजार क्षेत्र में किसी भी गाड़ी या दोपहिया वाहन की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध स्कूल खुलने और छुट्टी के समय बच्चों की भारी भीड़ को देखते हुए लगाया गया है।
शाम 6:00 बजे के बाद भी बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे सामान रखने पर रोक रहेगी ताकि यातायात बाधित न हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश एंबुलेंस-108 पर लागू नहीं होगा।
ऐसे आद्श केवल वाहनों पर ही नहीं बल्कि घोड़े-खच्चरों के आवागमन पर भी लागू होंगे। उपमंडलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि बाजार व 84 मंदिर प्रांगण में स्वच्छता व सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां से गुजरने वाले घोड़े खच्चरों की लीद सड़क पर गिरने से रोकने के लिए पशु मालिकों को छींके का उपयोग करें।
आदेश के प्रमुख बिंदुओं में
1. प्रतिबंधित समय में जीरो प्वाइंट से चौगान गेट तक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. दुकानदार सड़क पर सामान न रखें, अन्यथा कार्रवाई होगी।
3. ग्राम पंचायत भरमौर और व्यापार मंडल को आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश।
4. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार, एसएचओ भरमौर और व्यापार मंडल को आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

