घोघड़, चम्बा, 5 नवम्बर : उपमंडल भरमौर में वन अधिकार अधिनियम 2006 विषय पर लघु सचिवालय पट्टी के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यवाहक एडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में कार्यशाला में वन अधिकार अधिनियम-2006 से संबंधित कानूनी पहलुओं बारे महत्वपूर्ण व व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला के दौरान वन अधिकार अधिनियम बारे उनकी शंकाओं का निराकरण भी किया गया। एफआरए के तहत व्यक्तिगत व सामुदायिक दावों की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा की गई ।
कार्यवाहक एडीएम कुलवीर सिंह राणा ने कहा कि व्यक्तिगत व सामुदायिक दावों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया को एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा ।
उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत दावे आमंत्रित करने की प्रक्रिया जनजातीय गौरव दिवस के दिन 15 नवंबर से मोहाल स्तर पर ग्राम सभा में आरम्भ की जाएगी।
आगामी तीन माह में व्यक्तिगत व सामुदायिक दावों को आमंत्रित किए जाएंगे तथा उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कुलबीर सिंह राणा ने सभी पात्र व्यक्तियों से अपील की हैं कि इस मौके का भरपूर फायदा उठाएं । उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 13 दिसंबर 2005 से पहले ऐसी वन भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं व संबंधित वन अधिकार कमेटी में आवेदन या दावें प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत व सामुदायिक दावों विशेष कर घुमंतु पशुपालकों के अधिकारों के दावों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत करना व आगामी ग्राम सभा में पास करके उपमंडल स्तरीय समिति को भेजना सुनिश्चित करेगी । उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत पात्र लोगों को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएंगे।
इस कार्यशाला में वन अधिकार मंच के राज्य संयोजक अक्षय जसरोटिया ने भी वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी।
इस अवसर पर तहसीलदार भरमौर तेजराम, सहित विभिन्न क्षेत्रों के 18 पंचायतों के जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।