घोघड़,ऊना, 16 नवम्बर : उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ऊना सोम लाल धीमान ने जिला के सभी निजी स्कूलों व गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 12.1 (क) के तहत स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह से संबंध रखने वाले 25 प्रतिशत बच्चों का दाखिला सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पाठशालाओं के प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों से स्कूल में नोटिस बोर्ड पर बच्चों की कुल संख्या, कमजोर वर्ग और वंचित समूह के तहत दाखिल हुए बच्चों की संख्या दर्शाना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी पाठशाला में निरीक्षण के दौरान स्कूल के नोटिस बोर्ड पर निशुल्क शिक्षा पाने वाले बच्चों की सूचि नहीं पाई जाती है तो संबंधित स्कूल प्रबंधक/प्रधानाचार्य के विरुद्ध दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई अमल में जाई जाएगी।
उपनिदेशक ने सभी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से कमजोर वर्ग और वंचित समूह से 25 प्रतिशत बच्चों का दाखिला सुनिश्चित बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक बनाने को कहा है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थान बच्चों की फीस भुगतान के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करके उपनिदेशक कार्यालय प्रारम्भिक शिक्षा में जमा करवा सकते हैं ताकि संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों की फीस की अदायगी संबंधित शिक्षण संस्थानों को की जा सके।