घोघड़, ऊना, 18 मार्च : लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिला में चुनावों की प्रक्रिया सम्पूर्ण होने तक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालन सुनिश्चित बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लतिन लाल ने कहा कि जिला के समस्त टैक्सी/ट्रक/टैम्पो/ थ्री व्हीलर आप्रेटर्स आदर्श आचार संहिता के दौरान सक्षम अधिकारी से प्राप्त परमिट के बिना किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए वाहनों पर पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य प्रचार सामग्री के माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ऐसा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ण्डनीय अपराध है।
जतिन लाल ने बताया कि जिला में लोकसभा चुनाव के दौरान इस प्रयोजनार्थ रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थैतिक टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि उड़न दस्तों व स्थैतिक निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए सक्षम अधिकारी से परमिट प्राप्त किए बिना किसी भी वाहन का प्रयोग किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।
इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतू उड़न दस्ते गठित कर दिए गए हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करे और यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उसे जिला स्तर पर स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नम्बर 1950 पर शिकायत की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्मान या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
जतिन लाल ने बताया कि जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो उसको एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला ऊना के सभी संवाददाता समाचार पत्रों को निर्देश दिए है कि वह जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में गठित एमसीएमसी केे पूर्व प्रमाणीकरण के बिना राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या किसी अन्य संस्था से प्राप्त राजनीतिक प्रकृति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन को न प्रकाशित करें।