घोघड़, चम्बा, 19 सितम्बर : मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल दंडाधिकारी चम्बा प्रियांशु खाती ने 21 सितंबर से 24 सितंबर तक मैहला पुल से जालपा माता मंदिर तक जाने वाली सड़क पर से सभी प्रकार के हल्के वाहन तथा मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के परिचालन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मैहला पुल से जालपा माता मंदिर मैहला तक इंटरलॉकिंग टाइलिंग कार्य को शुरू करने के लिए खंड विकास अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने एवं इस मार्ग में हल्के तथा दुपहिया वाहनों के परिचालन को बंद करने के आग्रह पर जनहित में अधिसूचना जारी की गई है ताकि इंटरलॉकिंग टाइलिंग का कार्य बेहतर तरीके से संपन्न किया जा सके।
हालांकि जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन एवं आवश्यक आपूर्ति सेवाओं में तैनात वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी।
विनियम (रेगुलेशन) 21 सितंबर से प्रभावी होंगे तथा 24 सितंबर तक लागू रहेंगे ।