घोघड़, शिमला, 01 जून 2025 : प्रदेश सचिवालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल सरकार ने आगंतुकों के प्रवेश को लेकर नई नियमावली जारी की है। विशेष सचिव (सचिवालय प्रशासन) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब सचिवालय में प्रवेश के लिए आगंतुकों को पहले से निर्धारित प्रक्रिया और अनुमति पत्र आवश्यक होगा। यह आदेश हाल ही में सचिवालय को मिली कुछ धमकियों के बाद जारी किए गए हैं।
सरकार द्वारा तय की गई नई व्यवस्था के तहत:
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अब बिना पहचान पत्र या पूर्व स्वीकृत प्रवेश पत्र के किसी को भी सचिवालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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आगंतुकों को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
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दोपहर 2:00 से 5:00 बजे तक किसी भी आगंतुक को संबंधित विभाग से लिखित आदेश या ई-मेल के बिना प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा।
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आगंतुक को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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एक बार जारी प्रवेश पत्र की वैधता केवल दो घंटे तक होगी।
इसके अतिरिक्त, सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने आगंतुकों की सूचना पहले से ही स्वागत कक्ष को ई-मेल (SO-reception-hp@gov.in) के माध्यम से भेजें ताकि आगंतुकों को असुविधा न हो।
सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी को भी अंदर न आने दें। यदि कोई व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति प्रवेश करना चाहता है, तो उसे सत्यापन के लिए अलग प्रक्रिया से गुजरना होगा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडल, मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा और सचिवालय की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।