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घोघड़, चम्बा, 15 मार्च : उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी  मुकेश  रेपसवाल  की अध्यक्षता में  लोकसभा निर्वाचन- 2024 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया।
मुकेश  रेपसवाल ने आदर्श आचार संहिता के दौरान लागू होने वाले नियमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए  राजनीतिक दलों   के प्रतिनिधियों से विज्ञापन प्रमाणीकरण, आदर्श आचार संहिता  का प्रभावी पालन तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न  प्रक्रियाओं की जानकारी सांझा की ।
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि  नॉमिनेशन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक  मतदाता सूची में भावी मतदाताओं द्वारा अपना नाम अंकित करवाया जा सकता है ।
 आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने  के तुरंत बाद सभी सरकारी परिसरों  में स्थापित  राजनीतिक संदेश अथवा राजनीतिक दलों के होल्डिंग्स को 24 घंटे की समय सीमा के भीतर हटाना होगा। इसी तरह सार्वजनिक संपत्ति में लगे होल्डिंग्स को हटाने की समय सीमा 48 घंटे निर्धारित है जबकि निजी संपत्ति में लगे होल्डिंग के लिए  72 घंटे की समय सीमा निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार  मालिक की अनुमति के बिना उसकी व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर, दीवार तथा गाड़ी में बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पंपलेट चिपकाने इत्यादि के कार्य नहीं कर सकेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि  आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से भी की जा सकती है l ऐसी शिकायतों का समयबद्ध   समाधान किया जाता है l
बैठक में कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने किया।
बैठक में तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा, नायब तहसीलदार संजय शांडिल, राजनीतिक दलों से  धीरज नरयाल, गोवर्धन आहूजा, दीपक कुमार  उपस्थित रहे।

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