घोघड़,चम्बा, 11 नवम्बर 2024 : जंगली जानवरों तथा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए किसान कृषि विभाग के माध्यम से 70 % अनुदान पर अपने खेतों की बाडबंदी कर सकते हैं । कृषि विभाग जिला चम्बा में मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के अंतर्गत इस वर्ष केवल कांटेदार या तथा जालेदार तार से खेतों की बाडबंदी के लिए 70% अनुदान उपलव्ध है I यह जानकारी देते हुए डॉo कुलदीप धीमान उप कृषि निदेशक जिला चम्बा ने बताया कि केवल कांटेदार तार या जालेदार तार से खेतों की बाडबंदी करने के लिए किसी भी लोक मित्र केंद्र से इस योजना के पोर्टल www.agridbt.hp.gov.in में अपना आवेदन कर सकते हैं ।
डॉo कुलदीप धीमान ने बताया कि जिन किसानों ने इस पोर्टल में पहले से ही सौर उर्जा का बाड़ लगाने के लिए प्रार्थना पत्र दर्ज कर दिया है और यदि सौर उर्जा का बाड़ लगाने के लिए अनुमति नहीं मिली है तो वह किसान भी दोबारा से कांटेदार तार या जालेदार तार से खेतों की बाडबंदी करने के लिए www.agridbt.hp.gov.in में अपना आवेदन दे सकते हैं । इस पोर्टल में आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के खाता खतौनी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रतिलिपि, जाति प्रमाण पत्र तथा बाड़ लगाने का एस्टीमेट होना आवश्यक हैं । यह अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी ।
उन्होंने बताया कि सरकारी अनुमान के अनुसार लोहे के एंगल के साथ 6 फुट ऊँची कांटेदार तार का बाड़ लगाने के लिए कुल 416 रूपये प्रति मीटर की दर से खर्च आता है यदि किसान कृषि विभाग से अनुमति प्राप्त करने के बाद यह बाड़ खुद लगाता है तो किसान को 291 रूपये प्रति मीटर की दर से अनुदान दिया जायेगा । जबकि लोहे के एंगल के साथ जालेदार तार की बाड़ लगाने के लिए कुल 640 रूपये प्रति मीटर की दर से खर्च आता है इसलिए सरकार द्वारा किसान को जालेदार तार की बाड़ लगाने के लिए 448 रूपये प्रति मीटर की दर से अनुदान दिया जायेगा ।
डॉo कुलदीप धीमान ने बताया कि जो भी किसान अपने खेतों की बाडबंदी करना चाहता है वह अपने खेत में लगाये जाने वाले बाड़ की लम्बाई नाप कर नजदीकी कृषि विभाग के कार्यलय में जा कर बाड़ लगाने का एस्टीमेट प्राप्त कर सकते हैं तथा उसके बाद सम्बन्धित पोर्टल में अपने प्रार्थना पत्र दर्ज कर सकते हैं ।