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घोघड़, भरमौर, 19 मई 2026 :  मणिमहेश यात्रा मार्ग पर जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) भरमौर विकास शर्मा ने  महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार हड़सर से आगे मणिमहेश झील की ओर सभी प्रकार की सार्वजनिक आवाजाही, ट्रैकिंग और तीर्थ यात्रा पर 20 मई 2026 से 3 जून 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

एसडीएम भरमौर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मणिमहेश यात्रा परंपरागत रूप से अगस्त–सितंबर माह में आयोजित होती है, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ट्रैकर आधिकारिक यात्रा शुरू होने से काफी पहले ही मणिमहेश झील की ओर जाने लगे हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारी भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के कारण मणिमहेश मार्ग के कई पैदल रास्ते और ट्रैक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। मार्ग के कई हिस्से संकरे, अस्थिर और आवाजाही के लिए खतरनाक बने हुए हैं।

आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी) द्वारा मार्ग की बहाली और पहाड़ी कटिंग का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा। टीमों ने रिपोर्ट दी है कि मरम्मत कार्य के दौरान भारी स्तर पर ब्लास्टिंग और पत्थर हटाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में इन संकरे मार्गों पर श्रद्धालुओं और यात्रियों की आवाजाही न केवल कार्य में बाधा बन रही है बल्कि गिरते पत्थरों और ब्लास्टिंग के कारण लोगों की जान को गंभीर खतरा भी पैदा हो सकता है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि:

  • हड़सर से आगे मणिमहेश झील की ओर सभी प्रकार की सार्वजनिक आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
  • यह प्रतिबंध 20 मई से 3 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।
  • सरकारी अनुमति प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों, मजदूरों तथा ट्रैक बहाली कार्य में लगी मशीनरी को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
  • वन विभाग को हड़सर में कड़े चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो सके।

अधिशासी अभियंता एचपीपीडब्ल्यूडी भरमौर को निर्देश दिए गए हैं कि 15 दिनों के भीतर मरम्मत कार्य पूरा किया जाए तथा आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

गौरतलब है कि इससे पूर्व भी प्रशासन ने इस यात्रा मार्ग पर सम्भावित हिमस्खलन व चट्टानें गिरने के जोखिम के दृष्टिगत पर्यटकों व अन्य लोगों के मणिमहेश जाने पर रोक के आदेश दिए थे।

15 दिन कार्यावधि के बाद प्रशासन इस मार्ग के आवागमन के निर्णय पर दोबारा निर्देश जारी करेगा।


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