घोघड़, शिमला, 28 अप्रैल 2026 : जिला दंडाधिकारी शिमला एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने आगामी नगर परिषद, नगर पंचायत एवं पंचायत चुनावों के दृष्टिगत जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के सभी लाइसेंसधारी हथियार धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस थाने या निर्धारित शस्त्रागार में जमा करवाने होंगे। यह कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर या 5 मई 2026 तक (जो भी पहले हो) करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनावों के दौरान हथियारों के दुरुपयोग, शांति भंग होने और जन सुरक्षा को खतरे की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जा सकें।
हालांकि, यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, होमगार्ड तथा कानून-व्यवस्था ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

