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घोघड़, चम्बा, 19 मार्च : उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि ज़िला में फूड सेफ्टी  एंड स्टैंडर्ड एक्ट  को  प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के   लिहाज से  खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को निर्धारित मानदंडों के अनुसार  सुनिश्चित  बनाने के भी निर्देश दिए ।
उपायुक्त आज ज़िला सलाहकार समिति  बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
मुकेश रेपसवाल ने विभाग के पास उपलब्ध मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब  को  कार्यशील बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। साथ में उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि सभी हित धारकों में जानकारी और जागरूकता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाए।
उन्होंने फूड सेफ्टी  एंड स्टैंडर्ड एक्ट  के विभिन्न  प्रावधानों के तहत  विभागीय  कार्यों की समीक्षा की तथा संबंधित  अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा  दीपक आनंद ने बताया कि ज़िला में फूड सेफ्टी  एंड स्टैंडर्ड एक्ट  के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 158 विक्रेताओं को फूड लाइसेंस जारी किए गए । इसके साथ अब तक 50  सामान्य  तथा 130  सर्विलांस सैंपल जांच को  भेजे गए  हैं। जारी वित्त वर्ष के दौरान ज़िला में 61 फूड बिजनेस ऑपरेटर  इकाइयों का निरीक्षण भी किया गया ।
होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड बेंडिंग स्थापनाओं  से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024- 25 के दौरान 15 इकाइयों का हाइजीनिक रेटिंग से संबंधित ऑडिट पूर्ण किया गया।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी  डॉ. विपिन शर्मा ने फूड सेफ्टी  एंड स्टैंडर्ड एक्ट के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी  के साथ स्वागत संबोधन भी रखा ।
बैठक में उप अधीक्षक पुलिस जितेंद्र चौधरी, उपनिदेशक उच्च शिक्षा भाग सिंह, उपनिदेशक कृषि भूपेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी राकेश कुमार, ओएसडी प्रारंभिक शिक्षा उमाकांत आनंद, अधीक्षक खाद्य आपूर्ति  ज्योति  सूर्या,  व्यापार मंडल चंबा से  नरेंद्र महाजन,  वीरेंद्र महाजन  प्रवीण  कुमार  सहित  समिति  सदस्य उपस्थित रहे।

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