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घोघड़, चम्बा 10 फरवरी : इस समय हिमाचल प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की e-KYC करवाने का सिलसिला चल रहा है। सरकार ने उपभोक्ताओं को 15 फरवरी 2025 तक अपने विद्युत मीटर की e-KYC करवाने का फरमान जारी कर रखा है। e-KYC करवाने के पहले चरण में उपभोक्ताओं ने कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार ने घर-घर जाकर इकेवाईसी करने का फैसला लिया है।

विद्युत विभाग इस प्रकार e-KYC के कार्य में काफी हद तक सफल हुआ है परंतु शीतकाल में ‘जांधर’ (अपेक्षाकृत गर्म भागों) की ओर पलायन करने वाले उपभोक्ताओं की केवाईसी व पूर्वजों के नाम पर चल रहे मीटरों को उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

चम्बा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के हजारों परिवार शीतकाल के दौरान इस क्षेत्र से पलायन करके कांगड़ा,ऊना जिला के अलावा पंजाब के विभिन्न भागों में प्रवास करते हैं। इनमें से कुछ परिवार भेड़पालन व्यवसाय से जुड़े हैं जो अपने ‘धण’ (रेवड़) के साथ अप्रैल माह में भरमौर लौटेंगे जबकि शेष परिवार कांगड़ा व पंजाब में अपने खेतों में गेहूं की फसल काटने के बाद यहां लौटते हैं। इन परिवारों की अनुपस्थिति में उनके विद्युत मीटर की केवाईसी व मीटर को मौजूदा खाता धारक के नाम करने की प्रक्रिया रुक गई है।

स्थानीय विधायक डॉ जनक राज ने कहा कि पांगी-भरमौर विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग शीतकाल के दौरान पलायन कर जाते हैं ऐसे में विद्युत विभाग उनकी e-KYC नहीं करवा पा रहा है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री हिप्र से इस संदर्भ में मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में शीतकालीन पलायन करने वाले लोगों को विद्युत मीटर की e-KYC के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि वे लौटकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि जल्द-जल्द e-KYC करने के दबाव से इन कबायली लोगों को बर्फीले मौसम में अनावश्यक यात्रा का जोखिम व आर्थिक व मानसिक परेशानी का समाना करना पड़ रहा है।

उधर इस बारे में विद्युत विभाग सहायक अभियंता भरमौर तेजू राम ने कहा कि विभाग ने शीतकाल के दौरान ‘जांधर’ गए उपभोक्ताओं के साथ सम्पर्क साधकर e-KYC की अंतिम तिथि से अवगत करवाया है जिससे बहुत से लोगों ने यह कार्य करवा लिया है। उन्होंने कहा कि अब तक 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं की e-KYC की जा चुकी है। जिन विद्युत मीटरों का स्वामित्व बदला जाना है वे संबंधित विद्युत विभाग के उपमंडल कार्यालय में आवेदन करें इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है जिसके अंतर्गत आवेदनकर्ता नए स्वामी को विद्युत मीटर का पुराना बिल,अपने स्थाई निवासी होने का कोई भी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठाने हेतु ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य बनाया गया है। सरकार ने इसके लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 निर्धारित की है। यदि इस तिथि तक e-KYC नहीं करवाई जाती है तो विभाग सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेगा।

 


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