घोघड़, नई दिल्ली 24 जनवरी : हाल ही में सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने करदाताओं को जीएसटी से जुड़े फर्जी समन के मामले में सतर्क किया है। कुछ धोखेबाज लोग, करदाताओं को फर्जी समन भेजकर उन्हें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये समन दिखने में असली जैसे लगते हैं क्योंकि इनमें विभाग के प्रतीक चिन्ह (लोगो) और दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये डीआईएन नंबर नकली होते हैं।
सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि करदाता किसी भी संचार की वास्तविकता को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए करदाता सीबीआईसी की वेबसाइट https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch पर जाकर ‘VERIFY CBIC-DIN’ विंडो का उपयोग कर सकते हैं।
यदि कोई समन, पत्र, या नोटिस फर्जी पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित डीजीजीआई (जीएसटी खुफिया महानिदेशालय) या सीजीएसटी कार्यालय को दी जा सकती है। इससे धोखेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी।
सीबीआईसी ने 5 नवंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी कर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने द्वारा भेजे गए संदेशों में डीआईएन नंबर का उल्लेख करें। इससे संचार की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है।
धोखाधड़ी से बचने के लिए करदाताओं को सतर्क रहने और फर्जी समन मिलने पर तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।