घोघड़, चम्बा, 9 फरवरी : थाना भरमौर क्षेत्र में पुलिस जांच के दौरान 2.15 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में अभियोग संख्या 05/26 अधीन धारा 21, 25 व 29 NDPS ACT के तहत मामला दर्ज कर अन्वेषण शुरू कर दिया है।
पुलिस की प्रारंभिक जानकारी में पता चला कि 08 फरवरी 2026 को पंजाब के जालंधर से आए दो युवक—जीवांशु और कर्ण, बाड़ी गांव में रोहित के साथ कमरे में ठहरे हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ की और चिकित्सीय परीक्षण करवाया। जांच के दौरान हैलीपैड भरमौर में खड़ी कार (PB08FQ-5205) की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन की डिग्गी में रखे टूल बॉक्स के जैक के भीतर से दो पॉलिथीन लिफाफों में कुल 2.15 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
बरामदगी के बाद पुलिस ने जीवांशु (निवासी जालंधर) और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध NDPS ACT के तहत मामला दर्ज कर लिया। बरामद पदार्थ को विधिवत सील कर कब्जे में लिया गया है तथा वाहन भी जब्त किया गया है। आरोपितों को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य पवन शर्मा बताते हैं की इस जनजातीय क्षेत्र में चिट्टा बरामद होने की यह पहली अधिकारिक घटना है जोकि क्षेत्र के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिन दो लोगों को चिट्टे सहित दबोचा है उनमें से एक व्यक्ति भरमौर में लम्बे समय तक दुकान भी करता रहा है। ऐसे में पुलिस को अधिक गहनता से छानबीन करनी होगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को कड़ाई से इस नेटवर्क को समाप्त करना होगा अन्यथा इस क्षेत्र के भोले-भाले बच्चों को नशे के गर्त में खींचने की साजिशें होती महसूस हो रही हैं। लोगों ने पुलिस से अपील की है कि महाशिवरात्रि पर्व पर बहुत से युवक पड़ोसी राज्य से भरमौर पहुंचते हैं इस दौरान चिट्टे जैसे नशे के छद्म सौदागरों पर कड़ी नजर रखी जाने की आवश्यकता है।
गौरतलब है कि गत दिवस भरमौर के बाड़ी गांव में रोहित नामक 24 वर्षीय युवक अपने शयनकक्ष में अचेतावस्था में पाया गया था जिसे नागरिक अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। नौजवान रोहित की मृत्यु के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है जबकि लोग इन दोनों घटनाओं को जोड़ कर देख रहे हैं। लोग पुलिस से पूरे घटनाक्रम जानकारी चाहते हैं ताकि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों पर भी सामाजिक नजर बनी रहे।
रोहित की मृत्यु के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा जिस पर पुलिस ने अभी कोई टिप्पणी नहीं दी है।
पुलिस की पुष्टि
जबकि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से चिट्टा बरामद होने की जिला पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस थाना भरमौर में अभियोग संख्या 05/26 अधीन धारा 21, 25 व 29 NDPS ACT के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि नाकाबंदी व जांच के दौरान जीवांशु और एक अन्य व्यक्ति निवासी जालंधर के कब्जे से 2.15 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। मामले में गहन अन्वेषण जारी है ।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

