घोघड़, चम्बा, 11 दिसम्बर : हिमाचल प्रदेश में नई ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने नई पंचायतों के गठन को मंजूरी दी है। नई ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रस्ताव भेजने की आज अंतिम तिथि थी।
चम्बा जिला के भरमौर विकास खंड के अंतर्गत सात नई ग्राम पंचायतों के गठन की मांग के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सरकार अगर इन सातों प्रस्तावों को मान लेती है तो इस विकास खंड की ग्राम पंचायतों की संख्या 31 से बढ़कर 38 हो जाएगी।
खंड विकास अधिकारी भरमौर (कार्यकारी) गोपाल सिंह ने कहा कि नई ग्राम पंचायतों के गठन के लिए खंड विकास कार्यालय में प्रस्ताव जमा करवाने की आज अंतिम तिथि थी । भरमौर विकास खंड के अंतर्गत सात नई पंचायतें गठित करने के प्रस्ताव पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय चम्बा भेज दिया गया है।
नई पंचायतों में मौजूदा ग्राम पंचायत होली से सुटकर को अलग करने, कुठेड़ से तियारी को अलग करने, तुंदाह से तुंदा को अलग करने, खणी से लाहल को अलग करने, गरोला से स्वाई को अलग करने,पूलन से सिरड़ी को अलग करने व उल्लांसा से सतनाला को अलग करके इन्हें नई ग्राम पंचायत बनाने के प्रस्ताव खंड विकास कार्यालय भरमौर पहुंचे हैं।
खंड विकास अधिकारी के अनुसार इन सभी नई ग्राम पंचायतों की मांग मौजूदा ग्राम पंचायतों बड़ा क्षेत्र होना है। इनमें से कुछ पंचायतों के छोर एक दूसरे से करीब दस किमी तक की दूरी पर हैं।
नई ग्राम पंचायतों के गठन के लिए सरकार ने गैर-जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मापदंड तय किए गए हैं।
गैर-जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या न्यूनतम 2000,परिवार न्यूनतम 500, गांव की दूरी 5 किमी से अधिक होनी चाहिए। जबकि जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या न्यूनतम 750, विभाजन के बाद प्रत्येक पंचायत की जनसंख्या कम से कम 300 होनी चाहिए।
नई ग्राम पंचायत की मांग के लिए ग्राम सभा या पंचायत का प्रस्ताव आवश्यक है, जिसमें नए पंचायत के लिए नक्शा, उपगांवों के नाम, खसरा नम्बर, और सभी सार्वजनिक संस्थानों का विवरण शामिल होना चाहिए।
प्रस्ताव पर आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार ग्रामसभा के सदस्यों को दिया गया है, जो उपायुक्त के समक्ष दर्ज की जा सकती हैं। उपायुक्त तीन दिनों के भीतर आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। पंचायत के विभाजन से किसी भी पिछड़ी पंचायत की स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।