घोघड़, चम्बा 06 मार्च : सड़क सुरक्षा क्लब, राजकीय महाविद्यालय भरमौर जिला चंबा ने दिनांक 06-03-2024 को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका मुख्य उदेश्य कम उम्र में ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के मुद्दों के बारे में जागरुक किया जा सके।
कार्यक्रम में प्रथम दिन मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य डॉ. हेमंत पाल जी के व्याख्यान से आरम्भ हुआ । हिमाचल पुलिस थाना भरमौर के प्रवेश कुमार एवं उनके सहयोगी अतिथियों ने निर्धारित विषय के तकनीकी विशेषज्ञ को तौर पर यातायात नियमों और विनियमों की विस्तृत व्याख्या की और सड़क सुरक्षा नियमों पर शानदार चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बातचीत की और अन्य सामाजिक मुद्दों पर जानकारी सांझा की।इस कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा क्लब के मुख्य आयोजक डॉ. कृष्णमुरारी पाण्डेय ने मंच संचालन किया । अंत में महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों की ओर से डॉ स्वरूप शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
क्या हैं यातायात नियम व विनियम ?
भारत में ट्रैफिक नियम और कानून नागरिकों की सुरक्षा, रुचि और जीवनशैली के अनुसार बनाए गए हैं। हेलमेट पहनना- दोपहिया वाहनों के चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। सीट बेल्ट का उपयोग करना – कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना – लाल, पीला, हरा और नीला ट्रैफिक सिग्नल का सही तरीके से पालन करें। अधिक गति में न चलना – सड़कों पर अधिक गति में न चलें और यातायात के नियमों का पालन करें।अल्कोहल और नशीले पदार्थों का सेवन न करना – वाहन चलाते समय अल्कोहल और नशीले पदार्थों का सेवन न करें।
यातायात नियमों का पालन करने से हम सड़कों पर सुरक्षित रह सकते हैं व अन्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं