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घोघड़, ऊना, 8 दिसम्बर : शहर में यातायात को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नगर निगम ऊना क्षेत्र में चलने वाले सभी वाहनों के लिए नई गति सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 112 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन सीमाओं को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय परिवहन विभाग द्वारा पहले से तय नगर निकाय क्षेत्रों की गति मानकों के अनुरूप है।

आदेशों के मुताबिक अब नगर निगम ऊना की सीमा में चलने वाले वाहनों पर निम्न अधिकतम गति सीमा लागू रहेगी—

  • आठ सीटों तक के यात्री वाहन: अधिकतम 30 किमी प्रति घंटा

  • नौ या अधिक सीटों वाले यात्री वाहन: अधिकतम 40 किमी प्रति घंटा

  • मालवाहक वाहन: अधिकतम 25 किमी प्रति घंटा

  • मोटरसाइकिलें: अधिकतम 30 किमी प्रति घंटा

  • क्वाड्रिसाइकिल और तीन पहिया वाहन: अधिकतम 20 किमी प्रति घंटा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन चालक को इन गति सीमाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अवहेलना करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें ताकि शहर में सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके।


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