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घोघड़, कांगड़ा(नगरोटा बगवां), 10 नवम्बर : मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा ने नगरोटा बगवां क्षेत्र में नो पार्किंग जोन घोषित किया है। यह प्रतिबंध न्यू बस स्टैंड नगरोटा बगवां से गांधी ग्राउंड, सब्जी मंडी होते हुए पुलिस स्टेशन नगरोटा बगवां तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, इस मार्ग पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किसी भी प्रकार के दोपहिया, चारपहिया या अन्य वाहन खड़े नहीं किए जा सकेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि उक्त मार्ग पर वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण अक्सर यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता था। भीड़भाड़ और बाधित यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाया जा सके।


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