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घोघड़, चम्बा 07 मई 2025 : उपायुक्त मुकेश रेपसवाल  ने विकास खंड मैहला की ग्राम पंचायत डुलाड़ा की प्रधान कंचना कुमारी को ग्राम सभा की बैठकों में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहने तथा पंचायत के सामान्य कामकाज व अदायगियों  को समय पर न निपटाने इत्यादि के कारण  निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं ।
  हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य अधिनियम 1994 की धारा 131 (1) (ख) गठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज  सामान्य नियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त ने विकास खंड मैहला के तहत ग्राम पंचायत डुलाड़ा के प्रधान कंचना कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कंचना कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत डुलाड़ा को  ग्राम सभा बैठकों में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहने, पंचायत के सामान्य कामकाज व अदायगियों  को समय पर न निपटाने  इत्यादि बारे  08 अप्रैल 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा  24 अप्रैल 2025 को उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया गया था जोकि तथ्यों के विपरीत व असंतोषजनक पाया गया था ।
उन्होंने बताया कि कंचना कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत का डुलाड़ा विकास खंड मैहला के निलंबित आदेशों के पश्चात  उनके पास प्रधान ग्राम पंचायत की मोहर, ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन या संपत्ति होने की अवस्था में उन्हें तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं ।

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