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घोघड़, चम्बा, 20 जुलाई : जन्माष्टमी पर्व के साथ भरमौर मुख्यालय स्थित चौरासी मंदिर परिसर में मेलों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान स्थानीय ग्राम पंचायत भरमौर चौरासी मंदिर परिसर में अस्थाई दुकाने स्थापित करने जा रही है। स्थानीय पंचायत की आय का बड़ा स्रोत बन चुके इस साधन से इस बार गत वर्ष की अपेक्षा 10 प्रतिशत से अधिक आय होने की आशा है।

ग्राम पंचायत हर वर्ष खुली बोली करवा कर चौरासी मंदिर परिसर में अस्थाई दुकाने स्थापित करने के लिए प्लाट उपलब्ध करवाती रही है परंतु इस वर्ष यह नीलामी खुली बोली के बजाए निविदा के माध्यम से की जा रही है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ग्राम पंचायत भरमौर कार्यालय में आज से निविदा आवेदन प्रपत्र बिकना आरम्भ हो गए हैं।

पंचायत सचिव दीपक कुमार के अनुसार ग्राम पंचायत भरमौर ने 10-07-2024 को एक बैठक कर  इस आशय पर निर्णय लिय़ा था जिसके प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार स्थानीय जातर मेला 2024 के आयोजन हेतु प्लाट आवंटन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही है । ग्राम पंचायत द्वारा प्लॉट बिक्री की न्यूनतम राशी 66,00,000 रु ( 66 लाख ) रु ० निधारित की गई है। अधिकतम दर  वाली निविदा को ही स्वीकार किया जायगा । अतः इच्छुक व्यक्ति / फर्म दिनाक 29-07-2024 व 30-07-2024 को सुबह 11:00 बजे तक अपनी निविदा सील बंद लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत भरमौर में व्यक्तिगत या डाक के माध्यम से जमा करवा सकता है। निविदा दिनांक 30-07-2024 को 2:00 बजे दोपहर को खोली जाएगी।

निविदा की नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं –

1 ग्राम पंचायत के द्वारा प्लाट आबंटन के लिए  निविदा फॉर्म दिए जाएगे ।यह फॉर्म कार्यालय ग्राम पंचायत भरमौर में दिनाक 20-07-2024 से 27-07-2024 तक प्रदान किए जाएंगे । प्रति फार्म का खरीद का मूल्य 500 रु होगा और इस राशी को वापिस नही किया जाएगा |

2 निविदा फॉर्म जमा करवाने से पहले प्रतिभागी को 1,00,000 रु ० की जमानत राशि ग्राम पंचायत भरमौर में बैंक ड्राफ्ट या ग्राम पंचायत के बैंक खाता में जमा करवानी होगी । असफल बोलीदाता की जमानत राशि उसी समय वापिस कर दी जाएगी ।

3 सफल प्रतिभागी को निविदा राशि का 25 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत के पास मौके पर या बैंक खाता में जमा करवाना होगा और बकाया राशि 02-08-2024 तक ग्राम पंचायत के बैंक खाता में जमा करवानी होगी | सफल प्रतिभागी अगर निविदा राशि निर्धारित समय में ग्राम पंचायत भरमौर के खाता में जमा करवाने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशी व 25 % राशी जब्त करके निविदा रद्द करके ग्राम पंचायत द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में ली जाएगी ।

4 ग्राम पंचायत के द्वारा अस्थाई दुकान शेड बनाकर दिए जाएगे अस्थाई दुकानों की संख्या 01- 150 रहेगी , दुकान का आकार 10 स्क्वेयर फुट का होगा |

5 बोलीदाता का GST संख्या होना अनिवार्य है जिसकी प्रति निविदा फॉर्म के साथ संलग्न करवाना आवश्यक है ।

6 सफल बोलीदाता मात्र जातर मेले के दौरान अस्थाई दुकानों का ही मालिक होगा जिसकी संख्या : 01- 150 होगी स्थानीय जातर मेला के  नृत्य स्थल के आस – पास  रेहड़ी / फड़ी नहीं लगाई जाएगी | ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय प्रशासन / प्रदर्शनी हेतु 05 दुकानें आरक्षित रखी जाएंगी |

7 अस्थाई दुकानों में होने वाली कानूनी गैर कानूनी अथवा किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए निविदा पाने वाला / दुकानदार स्वयं जिम्मेवार होगा ।

पंचायत सचिव ने कहा कि खुली बोली के दौरान समय व संसाधनों की अधिक खपत होने के कारण यह खर्चीला माध्यम साबित हो रहा था इसलिए ग्राम पंचायत ने अस्थाई दुकान प्लॉट बिक्री के लिए सीलबंद निविदा का विकल्प अपनाया है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष  करीब 60.13 लाख रुपए में यह प्लॉट नीलाम हुए थे अतः इस वर्ष इस राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। उन्होंने कहा कि यह अस्थाई दुकानें किस समयावधि के बीच स्थापित रहेंगी इस पर फैसला पंचायत की जल्द होने वाली बैठक में लिया जाएगा।


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