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घोघड़,चम्बा, 10 फरवरी : अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने  उलांसा -सुलाखर वाया सतनाला संपर्क सड़क के तहत  खड़ामुख से ओपण  हिस्से के जारी निर्माण कार्यों के चलते जनहित की सुरक्षा को लेकर खड़ामुख- होली-नयाग्रां मुख्य मार्ग  में आरडी 0-280 से 0-620 के हिस्से  में 20 फरवरी 2025 तक  सुबह 11 बजे से  दोपहर 1 बजे तथा  दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित तथा सड़क को बंद रखने के आदेश मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी किए हैं।
अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी के हवाले से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के हिस्से में कटिंग  के  प्रस्तावित  कार्यों  को शुरू करने   से  पत्थर -मलवे इत्यादि  के गिरने  से लोगों की सुरक्षा को लेकर लिए  सूचित किए जाने के पश्चात आदेश जारी किए गए  हैं।
हालांकि जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन  सेवा वाहनों  को आवागमन  की अनुमति  रहेगी । साथ में  आपातकालीन स्थिति में निर्माण  कार्यों  को बंद   रखने के भी आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि शीतकालीन अवकाश के बाद 15 फरवरी से खुल रहे इस क्षेत्र के स्कूलों में सेवाएं देने वाले अध्यापक, छात्र व अभिभवाक अपने प्रवास के बाद इसी अवधि में लौटने वाले हैं। कांगड़ा,पालमपुर व पठानकोट की ओर से होली की ओर जाने वाली बसें दोपहर बाद खड़ामुख में इस स्थान से होकर गुजरती हैं ऐसे में यह यात्री अपने गन्तव्य तक 02 घंटे देरी से पहुंचेंगे।

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