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घोघड़, ऊना, 2 जनवरी : जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने जिला ऊना में पेट्रोल व डीज़ल पम्पों पर पेट्रोलियम उत्पादों की न्यूनतम रिजर्व क्षमता बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। ट्रक ऑप्रेटरों की हड़ताल के कारण पिछले दो दिनों से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में बाधा हो रही है, जिससे पेट्रॉलियम उत्पादों की उपलब्धता में कमी हो सकती है।

इस संदर्भ में, जिला दंडाधिकारी ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम ऑर्डर 1977 के तहत आदेश जारी किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में न्यूनतम रिजर्व पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अनुसार, जिले के पेट्रोल पम्प ऑपरेटरों से 25 हज़ार या इससे अधिक क्षमता वाले पेट्रोल व डीज़ल पम्पों को 3 हज़ार डीज़ल और 2 हज़ार पेट्रोल की न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने का आदेश है। इसके अलावा, 25 हज़ार से कम क्षमता वाले पेट्रोल व डीज़ल पम्पों को एमजेंसी के लिए 2 हज़ार डीज़ल और 1 हज़ार पेट्रोल की न्यूनतम रिजर्व बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।

इस आदेश के तहत, पम्प ऑपरेटरों को एक समय पर केवल 10 लीटर तक ही तेल भरने की अनुमति है, और यदि कोई वाहन मालिक इससे ज्यादा तेल भरना चाहता है, तो उसे संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, वाहन के टैंक के अलावा किसी भी अन्य कंटेनर में तेल नहीं दिया जाएगा। आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, या अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाले वाहनों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को तेल भरने में प्राथमिकता दी जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्टीकरण किया गया है कि इस दौरान किसी भी डीलर को पेट्रोल व डीज़ल की जमाखोरी व कालाबाजारी करने की अनुमति नहीं होगी, और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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