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घोघड़, नई दिल्ली, 4 जुलाई 2025 : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विकल्प के रूप में शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर भी एनपीएस जैसे कर लाभ देने का फैसला किया है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है।

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना (एफएस-1/3/2023-पीआर) के माध्यम से स्पष्ट किया था कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में चुनने की अनुमति दी गई है।

इस दिशा में आगे बढ़ते हुए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 19 मार्च 2025 को “एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन” विनियम अधिसूचित किया था। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस के तहत जो कर लाभ दिए जा रहे हैं, वे आवश्यक संशोधनों के साथ यूपीएस पर भी लागू होंगे।

यह निर्णय एनपीएस और यूपीएस के बीच संतुलन बनाए रखने और यूपीएस को एक व्यवहारिक एवं आकर्षक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को भी कर में छूट और अन्य वित्तीय लाभ मिलेंगे, जो एनपीएस के स्थान पर यूपीएस का चयन करते हैं।

सरकार की पेंशन सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए यह कदम पारदर्शी, लचीली और कर-कुशल पेंशन व्यवस्था को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।


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