Ghoghad.com

घोघड़, चम्बा, 6 मार्च : राष्ट्रीय उच्च मार्ग-154ए चक्की–चम्बा–भरमौर मार्ग पर मैहला घार के समीप चल रहे भूस्खलन रोकथाम कार्यों के कारण वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

जारी आदेशों के अनुसार प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रति घंटे 25 से 30 मिनट तक वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोककर यातायात नियंत्रित किया जाएगा। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रभाग चम्बा द्वारा मैहला घार क्षेत्र में लैंडस्लाइड मिटिगेशन से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के दौरान सड़क पर संभावित खतरे को देखते हुए एहतियातन यह व्यवस्था लागू की गई है ताकि यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हालांकि आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि एंबुलेंस, अग्निशमन तथा पुलिस जैसे आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को बिना किसी विलंब के आवागमन की अनुमति रहेगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और निर्धारित व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।


Ghoghad.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page