घोघड़, चम्बा, 14 फरवरी : ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आज मेडिकल कॉलेज चम्बा के सभागार में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपस्थित महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 की विस्तृत जानकारी दी।
शिविर में अधिवक्ता किरण सिंह ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक कानूनी अपराध है जिस पर महिलाएं कानून के तहत अपनी आवाज उठा सकती है। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला अपनी शिकायत लिखित रूप में विधिक सेवाएं प्राधिकरण को दे सकती है और निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप में शिकायत नहीं कर पाती है तो समिति के सदस्य के माध्यम से लिखित शिकायत दर्ज करवा सकती है।
उन्होंने नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा नालसा और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान से चलाए गए कार्यक्रम “विधान से समाधान” के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
शिविर में अधिवक्ता नवीन सिंह ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 के तहत विभिन्न कानून की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, अधिनियम,उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, वूमेन हेल्पलाइन नंबर व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया।
कार्यक्रम में सुपरवाइजर महिला एवं बाल विकास सीमा ने दहेज उत्पीडन, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, जैसी महत्वपूर्ण जानकारी महिलाओं के साथ सांझा की।