घोघड़, भरमौर (चम्बा), 4 फरवरी 2026 : तहसील कल्याण अधिकारी भरमौर विकास पखरेटिया ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। पेंशनधारकों की पेंशन राशि को उनके बैंक अथवा डाकघर के बचत खातों में सुचारु रूप से वितरित करने के उद्देश्य से इसके लिए एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन जिला एवं तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जुलाई 2025 से शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी।
निर्धारित अवधि में जिन पेंशनधारकों ने अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन विभाग द्वारा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। तहसील कल्याण अधिकारी ने ऐसे सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से अपील की है कि वे 15 फरवरी 2026 से पूर्व अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य करवा लें।
विकास पखरेटिया ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी सत्यापन न कराने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र नहीं है और उसकी पेंशन स्थायी रूप से बंद की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जिन असहाय पेंशनधारकों का आधार कार्ड नहीं बना है अथवा अपडेट करवाना आवश्यक है, वे इसके लिए संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
ई-केवाईसी सत्यापन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षक या संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

