घोघड़,चम्बा, 21 जुलाई 2025 : जिला चंबा में लगातार सक्रिय मानसून और उससे उत्पन्न संभावित भूस्खलन, बाढ़ और अन्य वर्षा जनित खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त चंबा द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत जारी आदेशों के अनुसार, जिला में कार्यरत उन सभी सरकारी कर्मचारियों की स्वीकृत छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जो किसी भी प्रकार के आपातकालीन कर्तव्यों में शामिल हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे और इस अवधि के दौरान कोई भी कर्मचारी स्टेशन नहीं छोड़ेगा। संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति पर कड़ी निगरानी रखें।
इसके अतिरिक्त, राहत और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी वर्तमान में छुट्टी पर हैं तो उन्हें तुरंत ड्यूटी पर वापस बुलाएं, क्योंकि ऐसे सभी अवकाश अगले आदेश तक के लिए रद्द माने जाएंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जन सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और मानसून के दौरान प्रशासनिक समन्वय को सशक्त बनाने की दृष्टि से लिया गया है। आदेश जिला चंबा की समस्त क्षेत्रीय सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
