घोघड़, हमीरपुर, 16 फरवरी 2026 : जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने जिला हमीरपुर की सभी दस गैस एजेंसियों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग रूट चार्ट और दिन निर्धारित कर दिए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए जिलाधीश ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित रूट चार्ट, दिन और समय के अनुसार ही उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएं।
जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि सभी एजेंसियां अपने-अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, एजेंसी कार्यालय तथा गोदाम के बाहर निर्धारित रूट चार्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी क्षेत्र में तय दिन पर किसी कारणवश गैस सिलेंडरों की आपूर्ति संभव न हो, तो संबंधित उपभोक्ताओं को इसकी पूर्व सूचना दी जाए। साथ ही गोदामों में सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए और संबंधित नियमों की अक्षरशः पालना की जाए।
निर्देशों की अवहेलना करने वाले गैस एजेंसी संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

