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घोघड़, चम्बा 12 मार्च : जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर्याप्त है और उपभोक्ताओं को घबराने या उतावलेपन में बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है।

जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रणाली में तत्काल प्रभाव से नया नियम लागू किया गया है।

विभाग के अनुसार पहले उपभोक्ता पिछले सिलेंडर की डिलीवरी प्राप्त होते ही अगली बुकिंग करा सकते थे। अब नए नियम के तहत अगली बुकिंग पिछली डिलीवरी के कम से कम 25 दिन बाद ही मान्य होगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे ऑनलाइन माध्यम से ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाएं।

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि नई बुकिंग के बाद सिलेंडर की आपूर्ति भी तभी की जाएगी जब पिछली डिलीवरी के 25 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी।

विभाग ने यह भी कहा कि जिले की सभी गैस एजेंसियों में एलपीजी सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। वहीं शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों में उपयोग होने वाले कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नई समय-सीमा का ध्यान रखते हुए ही गैस बुकिंग करें और व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग दें।

यह स्पष्ट नहीं किया – 

  • विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 25 दिनों के भीतर गैस सिलेंडर खाली हो जाने की स्थिति में उपभोक्ता को भोजन पकाने के लिए गैस सिलेंडर का क्या विकल्प दिया जाएगा ?
  • तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन बुकिंग न हो पाने की स्थिति में उपभोक्ता को किस प्रकार गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा ?
  • नए नियम स्थाई हैं या अस्थाई ?


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