घोघड़,चम्बा, 20 जुलाई 2025 : मणिमहेश यात्रा–2025 को सुगम, सुरक्षित और आपदा रहित बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) चंबा ने संबंधित विभागों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश यात्रा मार्ग की तैयारी, सुरक्षा इंतजाम, आवश्यक सेवाओं की स्थापना और आपदा प्रतिक्रिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पवित्र मणिमहेश यात्रा इस वर्ष 16 अगस्त से जन्माष्टमी से प्रारंभ होकर राधाष्टमी तक चलेगी। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन 13 किलोमीटर के पहाड़ी मार्ग से होकर हड़सर से डल झील तक यात्रा करते हैं। यात्रा मार्ग में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बनी रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विभिन्न विभागों को तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
निरीक्षण के बाद आदेश सख्त
उपायुक्त ने 15 जुलाई को यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि कई जरूरी कार्य अब तक अधूरे हैं और कार्यों की गति धीमी है। इस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 और 34 के तहत आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों की समयबद्ध पूर्ति के निर्देश दिए गए हैं।
लोक निर्माण विभाग को मिले प्रमुख दायित्व
एचपीपीडब्ल्यूडी भरमौर डिवीजन को 9 अगस्त 2025 तक निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं:
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पूरे यात्रा मार्ग पर समतलीकरण, पथ चौड़ाई (कम से कम 3 मीटर), खड़ूंजा और किनारा निर्माण।
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गुई नाला से दुनाली तक 4 किमी मार्ग को सुदृढ़ करना, खासकर तोश की घोट जैसे संवेदनशील स्थानों पर।
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तोष की घोट से दुनाली तक वैकल्पिक खच्चर मार्ग का निर्माण।
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दुनाली में मणिमहेश नाले पर अतिरिक्त पुल निर्माण।
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सभी पैदल पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट और जरूरत पड़ने पर मरम्मत।
इन कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करना अधिशासी अभियंता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, जबकि अधीक्षण अभियंता, एचपीपीडब्ल्यूडी चंबा इनकी निगरानी करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अन्य डिवीजनों से अतिरिक्त मानव संसाधन जुटाएंगे।
अन्य विभागों को सौंपे गए कार्य
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जल शक्ति विभाग: प्रमुख बिंदुओं पर पीने योग्य जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
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बिजली बोर्ड (HPSEBL): धनछो तक ट्रांसफार्मर और बिजली आपूर्ति लाइनें स्थापित करेगा। अस्थायी बिजली व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
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स्वास्थ्य विभाग: अस्थायी चिकित्सा शिविरों की स्थापना करेगा, जो चिकित्साकर्मियों, दवाओं और आपातकालीन सुविधाओं से लैस होंगे।
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मनिमहेश ट्रस्ट, खंड विकास अधिकारी व एडीएम भरमौर: मोबाइल शौचालय, कूड़ा प्रबंधन और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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बीएसएनएल: धनछो में मोबाइल टावर स्थापित करेगा।
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पुलिस, राजस्व विभाग और DDMA: कंट्रोल रूम, बचाव टेंट, आपातकालीन राहत सेवाओं की स्थापना सुनिश्चित करेंगे।
प्रशासनिक निगरानी और दिशा-निर्देश
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किसी भी विभाग या व्यक्ति को उपायुक्त कार्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यों में देरी या रुकावट पैदा करने की अनुमति नहीं होगी।
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एडीएम और एसडीएम भरमौर को यात्रा मार्ग का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।
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सभी विभागों को 9 अगस्त 2025 तक अपनी-अपनी तैयारियां पूर्ण कर आवश्यक सेवाएं चालू करने को कहा गया है।
पर्यावरणीय निर्देश और कार्रवाई की चेतावनी
वन विभाग के दोनों डिविजनों—भरमौर और वन्यजीव चम्बा—को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। किसी भी प्रकार के आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 55 और 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन मणिमहेश यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आपदा रहित बनाने के लिए लगातार दिशानिर्देश जारी कर रहा है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग समय रहते तैयारियां पूरी कर पाते हैं या नहीं।