घोघड़, शिमला 28 मई : पांगी-भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि 17 जून से पहले भरमौर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के 50 प्रतिशत रिक्त पदों को भरा जाए।
हाई कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक डॉ. जनक राज ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि यह निर्णय भरमौर की जनता की लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को देखते हुए उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी और न्यायालय ने बिना कोई देरी किए पहली ही सुनवाई में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी इस समस्या के समाधान पर राहत का निर्णय दिया है।
डॉ. जनक राज ने कहा कि भरमौर जैसे जनजातीय क्षेत्र में स्टाफ की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल भरमौर मात्र दो डॉक्टरों के सहारे संचालित हो रहा है, जिससे मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इलाज के लिए उन्हें जिला मुख्यालय या जिला से बाहर के अस्पतालों में जाना पड़ता है।
विधायक ने कहा कि सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपने और निवेदन करने के बावजूद भरमौर में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गईं, जिससे मजबूरन उन्हें कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भविष्य में भी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।
डॉ. जनक राज ने हाई कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि इस फैसले के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में जल्द सुधार देखने को मिलेगा।