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घोघड़, शिमला, 5 फरवरी 2026 : हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी अधिकारियों के आवासों पर स्थापित दूरसंचार सुविधाओं से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति को लेकर नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय तथा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अधिसूचना जारी की गई है।

जारी निर्देशों के अनुसार पात्र अधिकारियों के आवासों पर स्थापित लैंडलाइन टेलीफोन के साथ-साथ अब इंटरनेट आधारित संचार उपकरणों को भी ‘नियत द्विमासिक आवासीय टेलीफोन राशि’ (Fixed Bimonthly Residential Telephone Amount) के दायरे में शामिल किया गया है। यह निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ाई जा सके और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिपूर्ति पात्र अधिकारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार विभागीय निर्देशों के तहत दी जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी को उपकरण या सुविधा की स्थापना से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण विभागाध्यक्ष के माध्यम से आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यह व्यवस्था पूर्व में जारी वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप होगी और इसे सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाकर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सरकार के इस निर्णय से डिजिटल माध्यमों के माध्यम से सरकारी कार्यों के संचालन को और अधिक सुचारु बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।


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