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घोघड़, नई दिल्ली, 26 मार्च : केंद्र सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई “गरीब कैदियों को सहायता” योजना के तहत कई राज्यों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उन कैदियों को राहत प्रदान करना है जो जुर्माना भरने या जमानत के लिए बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।

गृह मंत्रालय ने इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 19 जून 2023 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई थी।

योजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) खाते के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। सरकार ने राज्यों को इस खाते से धनराशि निकालने और गरीब कैदियों की मदद के लिए इसका उपयोग करने की सलाह दी थी।

गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि 26 मार्च 2025 तक 12 राज्यों ने CNA खाते से कुल 22,84,451 रुपये की धनराशि निकाली है।

सरकार की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को कानूनी सहायता मिलेगी और वे जल्द रिहा हो सकेंगे।


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