बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम : 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों से केवल 05 घंटे ही ले सकते हैं काम
घोघड़,शिमला, 30 सितम्बर 2025 : किशोर श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम को लेकर मंगलवार को उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता…
