घोघड़, ऊना, 23 जुलाई : प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को इस खरीफ सीजन में भी लाभ मिल रहा है।
जिला ऊना के कृषि उपनिदेशक डॉ. कुलभूषण धीमान ने जानकारी दी कि मक्की और धान की फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 जुलाई 2025 कर दिया गया है। पूर्व में यह तिथि 15 जुलाई तय की गई थी। किसानों की सुविधा और भागीदारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
डॉ. धीमान ने बताया कि जिला ऊना की सभी अधिसूचित तहसीलों और उप-तहसीलों में खेती करने वाले किसान, बंटाईदार व काश्तकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना संबंधी अधिसूचना विभाग की वेबसाइट agriculture.hp.gov.in पर उपलब्ध है।
बीमा करवाने के लिए किसानों को अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा भूमि से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये दस्तावेज बीमा एजेंसी, निकटतम लोक मित्र केंद्र, संबंधित बैंक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
प्रीमियम और बीमा राशि
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प्रीमियम राशि: ₹48 प्रति कनाल
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बीमित राशि: ₹2400 प्रति कनाल
संपर्क सूत्र (परामर्श के लिए प्रतिनिधि)
विकास खंड | प्रतिनिधि का नाम | मोबाइल नंबर |
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अम्ब व गगरेट | सुशील कुमार | 82192-77283 |
बंगाणा | विश्वनाथ | 70185-33602 |
हरोली | हर्ष मेहता | 98052-84713 |
ऊना | रोहित सैणी | 97798-48264 |
किसानों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि तक अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवाएं ताकि किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जा सके।