घोघड़, चम्बा, 12 सितंबर : जिला श्रम कल्याण अधिकारी श्वेता कुमारी ने जानकारी दी कि भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के सभी श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। श्रमिक अपने कार्य दिवसों में जिला श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण करवा सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान यदि कोई श्रमिक अपात्र या फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार पूर्व में पंजीकृत श्रमिकों को भी चेतावनी दी गई है कि यदि उनके दस्तावेज या आवेदन गलत पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
श्वेता कुमारी ने नियोक्ताओं, ठेकेदारों और श्रमिकों से आग्रह किया कि केवल वास्तविक और पात्र श्रमिकों का ही पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ सही पात्र श्रमिकों तक समय पर पहुँच सके।
