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घोघड़, शिमला, 02 फरवरी 2026 : शिमला शहर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए हैं। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप द्वारा पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत जारी आदेशों के अनुसार शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठकें, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैलियां, नारेबाजी, बैंड बजाना तथा हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के तहत छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर क्षेत्र, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला–कसुम्पटी, छोटा शिमला चौक से लोक भवन व ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियां व कसुम्पटी सड़क की ओर पैदल मार्ग, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तथा उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक और सैन्य कर्मियों पर उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान लागू नहीं होगा। सार्वजनिक व्यवस्था की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आम लोगों को होने वाले लाभ

इस निर्णय से शिमला शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और रोजमर्रा के कामकाज में बाधा नहीं आएगी। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अनियंत्रित गतिविधियों पर रोक से दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को मदद मिलेगी, जिससे आमजन बिना किसी डर या असुविधा के अपने कार्य कर सकेंगे।


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