घोघड़, चम्बा 25 नवम्बर : किसान कृषि से जुड़ी योजनाओं और अनुदान कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लाभ उठाएं। जिनके माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि उपकरण,आधुनिक मशीनरी तथा ऊर्जा–संचालित साधनों पर 50 से 95 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
कृषि विभाग के वस्तु विषय विशेषज्ञ डॉ जितेन्दर वरधान ने कहा कि कि फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, यंत्रीकरण, सिंचाई सुविधाओं, कृषि अवशेष प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकें और खेती को अधिक लाभकारी बना सकें।
विभाग के अनुसार पावर टिल्लर, हल्की कृषि मशीनरी, विविध कृषि उपकरण, स्प्रे पंप, कटाई–गहाई उपकरण, प्रसंस्करण मशीनें, संरक्षण ढाँचे और सिंचाई पंप सहित अनेक उपकरणों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप स्थापित करने पर 95 प्रतिशत तक की सहायता दी जाएगी, जिससे सिंचाई लागत घटेगी और सौर ऊर्जा–संचालित कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
वस्तु विषय विशेषज्ञ कृषि विभाग ने कहा कि विशेष रूप से भरमौर और होली सर्कल के किसानों के लिए बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिसे 980 रुपए प्रति इकाई की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसान किसी भी कृषि प्रसार केंद्र से यह पम्प प्राप्त कर सकते हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में खेती को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने के लिए यह सुविधा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों के श्रम–भार को कम कर उन्हें उन्नत फसल प्रबंधन तकनीकों से जोड़ना है।
इतने कम मूल्य पर उपलब्ध करवाए जा रहे इस बैटरी ऑपरेटड स्प्रे पम्प को पाने के लिए किसान विभाग के हर कृषि प्रसार केंद्र पर पहुंच रहे हैं।
विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क करें या कृषि विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर जानकारी प्राप्त करें। साथ ही विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.hp.gov.in पर सभी योजनाओं का विवरण उपलब्ध कराया गया है। कृषि विभाग ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

