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घोघड़, ऊना, 25 नवम्बर : जिला ऊना प्रशासन ने अवैध खनन तथा अनियमित ढुलाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 5 एफआईआर दर्ज की हैं। यह कार्रवाई जिलाधिकारी जतिन लाल द्वारा कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने और खनन माफिया पर नकेल कसने के निर्देशों के बाद की गई है।

पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने मंगलवार को बताया कि शाम 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार की खनन सामग्री की ढुलाई पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसी नियम के उल्लंघन पर बंगाणा में 2 केस दर्ज कर 9 टिप्पर जब्त, वहीं टाहलीवाल में 2 और अंब में 1 एफआईआर दर्ज की गई।

एसपी के अनुसार शाम 5 बजे से क्रशर ज़ोन से जिला सीमा तक टिप्परों की आवाजाही बंद रहेगी। पंजाब से आने वाले एक्सटेंडेड बॉडी टिप्परों पर भी सख्ती बरती जा रही है तथा हाल ही में तीन वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया गया है।

खनन ढुलाई के लिए प्रशासन ने निर्धारित कॉरिडोर तय किए हैं, जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। टिप्पर चालकों को समस्त वाहन दस्तावेज और मानक नंबर प्लेट रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

जिले में बार, पब, होटल और शराब ठेकों को रात 10 बजे तक ही बिक्री की अनुमति है। एसपी ने बताया कि ऊना में 100 से अधिक लिकर वेंड हैं, पर केवल सीमित यूनिट को ही अहाता चलाने की अनुमति है।
जिन दुकानों पर अनुमति नहीं है, उन्हें तुरंत अहाता बंद करने को कहा गया है, अन्यथा कार्रवाई सुनिश्चित है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें अवैध खनन या शराब बिक्री से संबंधित कोई सूचना मिले तो वे सीधे एसपी के मोबाइल नंबर पर संदेश भेजकर जानकारी दे सकते हैं। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा

जिले के सभी लाइसेंसधारकों को 26 नवंबर तक अपने हथियार जमा कराने होंगे। सत्यापन के बाद ही पुनः अनुमति दी जाएगी।

ऊना शहर में बढ़ती भीड़ और जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने डीसी चौक से मैहतपुर बैरियर तक टिप्परों और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है।
व्यावसायिक भारी वाहन सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेंगे। इस अवधि में वाहनों को झलेड़ा–डीसी चौक–संतोषगढ़–अजौली मोड़ मार्ग का उपयोग करना होगा।
लोडिंग व अनलोडिंग पर भी इसी समय सीमा में प्रतिबंध लागू रहेगा।

जिला प्रशासन ने घोषणा की कि शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियाँ पूरी तरह बंद रहेंगी। वैध लीज धारक सुबह 6 से 5 बजे तक खनन कर सकेंगे, लेकिन ढुलाई केवल सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच ही होगी।

ढुलाई के लिए विभिन्न प्रमुख मार्गों—ऊना–नंगल, टाहलीवाल–गढ़शंकर, दुलैहड़–गढ़शंकर, जननी–माहलपुर, घालूवाल–होशियारपुर, गगरेट–होशियारपुर, वीरभद्र चौक–नंगल, अजौली–पंजाब सीमा और दौलतपुर–तलवाड़ा—को विशेष कॉरिडोर घोषित किया गया है।

इन मार्गों पर निगरानी के लिए चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं।

 स्टोन क्रशर एसोसिएशन ऊना ने अवैध खनन के विरुद्ध उठाए जा रहे कड़े कदमों का समर्थन करते हुए कहा कि नए नियमों से कुछ असुविधाएँ अवश्य होंगी, फिर भी वे प्रशासन के निर्णयों के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। एसोसिएशन ने डीसी और एसपी से मुलाकात कर कुछ स्थानों पर रूट परिवर्तन का अनुरोध भी किया है।


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