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घोघड़, ऊना, 10 अक्तूबर : दीपावली और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश जतिन लाल ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग संबंधी विशेष आदेश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।

पटाखे बेचने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी (SDM) से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है, जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
प्रत्येक उपमंडल में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थल तय किए जाएंगे, जबकि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो।

उपायुक्त ने बताया कि दीपावली और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। वहीं क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर यह समय रात 11:55 से 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
निर्धारित समय से बाहर पटाखे जलाने या गैर-ग्रीन पटाखों की बिक्री पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अवहेलना होने पर संबंधित थाना प्रभारी जिम्मेदार माने जाएंगे।

ग्रीन पटाखों के भंडारण और सुरक्षा के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं—

  • पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए।

  • प्रत्येक शेड के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

  • शेडों के सामने प्रदर्शन व बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

  • तेल या गैस लैंप का प्रयोग वर्जित रहेगा, और विद्युत स्विच दीवार से सटे होने चाहिए।

  • एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानें नहीं होंगी, तथा दुकानों के सामने 6 मीटर चौड़ी मोटर योग्य सड़क होनी आवश्यक है।

  • दुकानों में फायर एक्सटिंग्यूशर, पानी और रेत की बाल्टियाँ अनिवार्य होंगी।

पटाखों को खिड़की या खुली जगह पर नहीं रखा जा सकेगा, बल्कि उन्हें चिंगारी-रोधी कंटेनर या उनकी मूल सील पैकेजिंग में सुरक्षित रखना होगा।

उपायुक्त ने सभी उपमंडल व पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने बताया कि यह कदम जन सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि त्योहारों की खुशियाँ सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण में मनाई जा सकें।


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