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घोघड़, धर्मशाला, 3 मार्च :  जिन व्यावसायिक वाहन मालिकों ने अपना यात्री एवं मालकर जमा नहीं करवाया है, उनको अपना कर देने के लिए विभाग द्वारा विशेष अवसर दिया जा रहा है।क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार ने टैक्सी-मैक्सी व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहन मालिकों से आह्वान किया कि उक्त कर को विशेष पथकर के रूप में 31 मार्च, 2025 तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस बारे जारी विशेष नीति के तहत 31 मार्च तक अपना विशेष पथकर जमा करवाने पर जुर्माना/ब्याज राशि पर 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। आरटीओ ने बताया कि 31 मार्च के बाद विशेष पथकर देने पर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी तथा पूरा ब्याज/जुर्माना राशि के साथ वसूला जाएगा।

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