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घोघड़, चम्बा ,27 अक्तूबर : जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन  ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला के  पांचो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 जनवरी, 2024  की अहर्ता तिथि के आधार पर 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर 2023 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सभी  विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एडीएम , एसडीएम) व  सहायक निर्वाचक  रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  (तहसीलदार , नायब तहसीलदार ) के कार्यालयों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्तूबर 2023 को किया जाएगा। इन सभी स्थानों पर दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। 

सभी मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करने के विशेष अभियान की तिथि 4,5,18 और 19 नवंबर, 2023 निर्धारित की गई हैं। 

उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत यह प्रारूप मतदाता सूचियां 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर, 2023 तक इन कार्यालयों पर निःशुल्क निरीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के दावे/आक्षेप फार्म 6, 6क, 7 व 8 पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेंगी।

उन्होंने बताया कि चूंकि लोकसभा निर्वाचन-2024 से पूर्व मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर, 2023 तक सम्भवतः अंतिम पुनरीक्षण है। उन्होंने जिला के सभी नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवा मंडलों से आह्वान किया है कि प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में से हटवाने में अपना सहयोग दें।


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