Ghoghad.com

घोघड़ न्यूज चम्बा, 27 अगस्त : जन्माष्टमी पर्व के साथ भरमौर स्थित चौरासी मंदिर परिसर में होने वाले मेलों के आयोजन को लेकर मणिमहेश न्यास के दखल पर हिप्र उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। ghoghad.com

जन्माष्टमी पर्व पर भरमौर मुख्यालय में सात दिवसीय पारम्परिक जातरों (मेलों) का आयोजन किया जाता है। इस समय इन मेलों के आयोजन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत भरमौर सम्भाले हुए है। गत 18 अगस्त को ग्राम पंचायत भरमौर ने मेलों के दौरान चौरासी मंदिर परिसर में अस्थाई दुकाने स्थापित करने के लिए प्लॉट नीलाम कर करीब 59.15 लाख रुपये अर्जित किये। ग्राम पंचायत भरमौर की इस कार्रवाई के उपरांत मणिमहेश न्यास ने इस परिसर में स्वयं अस्थाई दुकाने स्थापित कर मेले का संचालन करने का निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत भरमौर को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया था । मणिमहेश न्यास का दावा था कि चौरासी मंदिर भूमि पर मालिकाना हक प्रबंधक मंदरात कमेटी जिला चम्बा है जोकि मणिमहेश न्यास ही है। मणिमहेश न्यास की कार्यवाही के जवाब में ग्राम पंचायत भरमौर ने मणिमहेश न्यास को जवाब देने के साथ साथ हिप्र उच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखते हुए अपील दाखिल कर दी जिस पर न्यायालय से मणिमहेश न्यास के दखल पर आगामी निर्णय तक रोक लगा दी है। ghoghad.com

न्यायालय द्वारा जारी स्टे ऑर्डर के बाद ग्राम पंचायत भरमौर के लिए फिलहाल इस वर्ष मेलों के आयोजन का रास्ता खुल गया है। इस बारे में मणिमहेश न्यास अध्यक्ष एंव अतिरिक्त उपायुक्त नवीन तंवर ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मेलोंं के आयोजन में प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग जारी रहेगा उन्हें आशा है कि ग्राम पंचायत मेलों का आयोजन सुनियोजित ढंग से करेगी व नीलामी से अर्जित राशि का सदुपयोग करेगी। ghoghad.com


Ghoghad.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page