घोघड़ चम्बा 02 अक्तूबर : गांधी जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होता है। जिसमें विभिन्न विकास कार्यों व मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में भी इस आशय पर ग्राम सभाएं बुलाई गईं थी। परंतु सांय तक कहीं से भी ग्राम सभा का कोरम पूरा होने की सूचना खंड विकास विभाग के पास नहीं पहुंची है। माना जा रहा है कि ग्राम सभा की कार्यवाही जिस रजिस्टर में लिखी जाती है वह कार्यवाही लिखने के लिए अधिकृत किए कर्मचारी को उपलब्ध न करवाना इसका कारण रहा।
सामान्यतः ग्राम सभाओं की कार्यवाही पंचायत सचिवों द्वारा लिखी जाती है परंतु वे अपनी मांगों को लेकर पैन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं और कार्यवाही रजिस्टर को अपनी अलमारी में ताला बंद कर रख गए हैं।
आज सुबह ग्राम सभाओं के लिए लोग पंचायत घरों में जुटने लगे तो पता चला कि खंड विकास विकास विभाग द्वारा ग्राम सभाओं के कार्यवाही लिखने के लिए विभिन्न विभागों से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी । जिन्हें ग्रामसभा की कार्यवाही चलाने व निर्धारित एजेंडों पर चर्चा उपरांत लिए निर्णयों पर कार्यवाही लिखने के लिए अधिकृत किया गया था। ग्राम सभा की कार्यवाही लिखने के लिए जब इन्होंने पंचायत चौकिदार से रजिस्टर मांगा तो पता चला कि पंचायत सचिव रजिस्टर को अलमारी में तालाबंद कर हड़ताल पर जा चुके हैं । ग्राम पंचाटत सचूई के प्रधान संजीव ठाकुर ने कहा कि कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में ग्राम सभा की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकी। उधर दूसरी ओर ग्राम पंचायत बड़ग्राम में तो नारेबाजी तक हो गई जहां लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर कार्यवाही रजिस्टर को गायब करने के पीछे भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। बड़ग्रां के लोगों ने इस संदर्भ में एक शिकायत पत्र अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर को भेजकर मामले की जांच करने की मांग भी की है।
बड़ग्राम पंचायत की प्रधान सुबह देवी ने कहा कि पंचायत से सम्बंधित सभी दस्तावेज व रजिस्टर पंचायत कार्यलाय में सचिव के पास रहते हैं प्रधान अपने पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं रखते ।
उधर इस बारे में पंचायत निरीक्षक बलविंदर सिंह ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों को ग्राम सभा की कार्यवाही लिखने के लिए अधिकृत किया गया था वे कार्यवाही के लिए नया रजिस्टर लगाकर उसमें सभा सदस्यों के द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रस्ताव पारित कर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। इस नये रजिस्टर को ही ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य की ग्राम सभाओं की कार्यवाही के लिए उपयोग किया जाएगा जबकि पुराने रजिस्टर पर अब तक हुई कार्यवाही के बाद आगामी कार्यवाही के लिए बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि पुराने कार्यवाही रजिस्टर में वर्णित पिछली कार्यवाही के कार्यों पर समीक्षा के आधार पर ही नये कार्यों पर चर्चा व उनके शैल्फ बनाए जाने थे परंतु चालू कार्यवाही रजिस्टर न होने के कारण ऐसे में ग्राम सभा की कार्यवाही प्रभावित हुई है इसलिए अलमारी में रजिस्टर को तालाबंदी में रखने वाले सचिवों के विरुद्ध कार्यवाही होगी।